जयपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने मुख्य लोको निरीक्षक को पद पर बनाए रखने से जुड़े मामले में पेश प्रार्थना पत्र में अधिकरण की बेंच पर टिप्पणी करने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अधिकरण ने रेलवे के मंडल अधिकारी विजय सिंह और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ स्टैडिंग काउंसिल को आपराधिक अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। अधिकरण ने दोनों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले की सुनवाई 14 मार्च को तय की है। अधिकरण ने यह आदेश सत्यनारायण के प्रकरण में दिए।
मामले के अनुसार अधिकरण ने अप्रैल 2022 में सत्यनारायण को मुख्य लोको निरीक्षक विद्युत के पद पर बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद रेलवे की ओर से स्थगन आदेश को वापस लेने का आग्रह करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस प्रार्थना पत्र में सत्यनारायण पर तथ्य छिपाने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र में अधिकरण की बेंच पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि मामले में न तो कोई दम था और ना ही कोई दस्तावेजी प्रमाण था, जिससे कोई विवेकशील व्यक्ति अंतरिम आदेश पारित करने का निर्णय ले। अधिकरण ने बेंच के सदस्यों को अविवेकशील व्यक्ति कहे जाने को अवमानना कारक माना। इसके साथ ही अधिकरण ने संबंधित अधिकारी और जवाब पेश करने वाले वकील को आपराधिक अवमानना के नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
2023-03-11