उदयपर, 22 फरवरी। घूस के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आरपीएस जितेंद्र आंचलिया की जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। इससे पहले निचली अदालत उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को घूस मामले के आरोपी जितेंद्र आंचलिया की ओर से उनके वकील ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। जिसे न्यायाधीश ने गंभीर आरोप के चलते खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि यदि आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली जाती है कि वह जांच प्रभावित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि एफएसएल टीम आगामी 28 फरवरी को आरोपी की वोइस टेस्ट लेगा।
उल्लेखनीय है कि एक एनआरआई पर दबाव डालने और जबरन लिखित समझौता करवाने के आरोप में जयपुर एसीबी की टीम आरपीएस जितेंद्र आंचलिया समेत चारों आरोपियों को पकड़ा था। आंचलिया ने एनआरआई को धमकाकर अपने हाथों से लिखकर समझौता करवाया था। आरोप था कि आंचलिया के कहने पर ही पीड़ित पक्ष से दो दलालों और एक महिला ने 1 करोड़ 83 लाख रूपए लिए थे। सुखेर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रोशनलाल ने भी एफआर लगाने के लिए दो लाख रूपए मांगे थे। इस पर परिवादी एसीबी के पास पहुंच गया था और पूरे मामले की एसीबी ने सत्यापन के बाद जांच शुरू की थी। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर एएसपी पुष्पेन्द्र सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की थी।
2023-02-22