JUDGEMENT: पति की हत्या की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास

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सवाई माधोपुर। अपर जिला एवं सैशन न्यायालय सवाई माधोपुर ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । गौरतलब है कि सवाईमाधोपुर जिले के सूरवाल थाना क्षेत्र के पढ़ाना गांव में एक पत्नी व बेटी ने मामूली कहासुनी के बाद पति को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत में सोते समय लाठी-डण्डों से मारपीट कर हत्या कर दी थी ।प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने पति हंसराज मीना की हत्या की आरोपिया पत्नी बरफी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपिया को 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि 15 जुलाई 2021 को मृतक हंसराज मीना के भाई बबलू ने सूरवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अलसुबह तीन बजे भाभी बरफी देवी व भतीजी के रोने की आवाज आई। भाग कर घर गया तो देखा कि भाई का शव आंगन में पड़ा हुआ था। सिर व शरीर पर कई जगह चोट थी तथा हाथ-पैर टूटे हुए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की तो यह तथ्य सामने आए कि मां-बेटी की हंसराज मीना से कहासुनी हो गई थी। इसके चलते शाम को बरफी देवी ने अपने पति को शिकंजी में नींद की गोलियां खिला दी।

इसके बाद 14 जुलाई की रात को बेहोशी की हालत में सोते समय मां-बेटी ने हंसराज की लाठी-डण्डों से मारपीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद शव को घर में छुपाए रखा तथा 15 जुलाई की अलसुबह तीन बजे शव को आंगन में लाकर पटक दिया। घटना के बाद आरोपिया ने घटना स्थल को लीप दिया। पुलिस ने आरोपिया को 16 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। जहां से न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आरोपिया तभी से ही न्यायिक अभिरक्षा चल रही है। न्यायालय ने आज आरोपिया को दोषी मानते हुवे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

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