उपभोक्ता आयोगों में नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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राज्य सरकार को दो सप्ताह में नवीनतम स्थिति से अवगत करवाने के निर्देश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा जोधपुर में राज्य आयोग की स्थायी पीठ गठित करने को लेकर राज्य सरकार को दो सप्ताह में नवीनतम स्थिति से अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि गत 13 दिसंबर को खंडपीठ ने जोधपुर में राज्य आयोग की स्थायी पीठ गठित करने की आवश्यकता बताते हुए जिला और राज्य आयोग में समुचित सुविधाएं और स्टाफ नियुक्ति के निर्देश दिए थे। जिला आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। अक्टूबर माह में 16 अध्यक्ष और 10 सदस्यों की नियुक्ति के साक्षात्कार पूर्ण हो जाने पर भी 12 अध्यक्ष और 9 सदस्यों की ही नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा कि तीन स्थानों पर अध्यक्ष और 23 सदस्यों के पद इसी माह रिक्त हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रिक्तियां घोषित नहीं की है। खंडपीठ ने दो सप्ताह में नवीनतम स्थिति से अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं।

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