बाल विवाह पर रोक के लिए चलाया जाएगा अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अभियान पर चर्चा

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जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र की तालुकाओं फलोदी, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़, बालेसर में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान बाल विवाह को कहें ना का संचालन प्रथम चरण में 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में एक नवंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके अन्तर्गत अप्रेल में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में इस अभियान का व्यापक प्रचार किया जाएगा, इसमें बाल विवाह के दुष्प्रभावों आदि के संबंध में आमजन को जागरूक किया जाएगा।

इस अभियान की अवधि में जिला कलेक्टर के अधीन कार्यरत बाल विवाह निषेध कन्ट्रोल रूम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला का हैल्पलाइन नम्बर का प्रचार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले बाल विवाह आदि की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। इस अवधि में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के प्रत्येक पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के गांव-ढाणी में प्रचार किया जाएगा। इस अभियान के सफल आयोजन के लिए बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम जोधपुर (दक्षिण) अपूर्वा परवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कैलाशदान जुगतावत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेन्द्र सांदू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला की सचिव पूर्णिमा गौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक करणी सिंह, महिला एवं बाल कल्याण विभाग जोधपुर की उपनिदेशक साधना उपस्थित रहे।

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